मानवाधिकार के अंतर्गत कार्य प्रणाली गठन एवं प्रक्रिया।
 अंतरास्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्रीय संघ द्वारा मानव अधिकार के संरक्षण के लिए सर्व भौम घोषणा की गई। जिसका प्रभाव समस्त मानव जाति पर  सदैव के लिए लागू होगा । जिसको न तो कोई व्यक्ति , संगठन एवं सरकार इन अधिकारों को हस्तक्षेप कर सकता है। 
इस घोषणा के फ़ल स्वरूप , मानवाधिकार के संरक्षण के लिए अंतराष्ट्रीय स्तर पर कई संगठन/संस्था बने जैसे , Anesty International , Human Right's Watch , Unity for Human Right आदि। इसी तरह भारत में भी कई संगठन प्रस्थापित हुऐ एवं मानवाधिकार के संरक्षण के प्रति कार्यरत हैं।
परंतु भारत में मानवाधिकार के संरक्षण को प्रभावी रूप से त्रिस्तरीय व्यवस्था है।
1.अंतराष्ट्रीय मानवाधिकार संघ।
2. राष्ट्री मानवाधिकार आयोग।
3. राज्य मानवाधिकार आयोग।
Activist/Volunteers

 मानवाधिकार एक्टविस्ट और वोलेंटियर्स सार्वभौम घोषणा के अंतर्गत दिये अधिकार स्वरूप , भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों के अधिकार एवं कर्तव्यों के अनुपालन स्वरूप भारत में या विश्व में कहीं पर भी मानव अधिकारों के संरक्षण , विस्तार एवं प्रसार के लिए स्वतंत्र हो कर कार्य कर सकतें है। बेशर्त किसी अनैतिक प्रक्रिया न किया जा रहा हो।

वॉलेंटियर मेंबर - वॉलेंटियर मेम्बर बनने के लिए भारत में कहीं का भी कोई भी व्यक्ति / सदस्य स्वेच्छा से हमारे कैम्पेनिंग में सम्बद्ध हो सकता है। उसके ऊपर कोई वांछनीय अपराध न पंजीकृत हो , शिक्षित हो , स्वछ मन का हो और समाजिक कार्य कुशल हो।

इकाई - वोलेंटियर मेंबर बनने के उपरान्त जो व्यक्ति सदस्य मानवाधिकार का वोलेंटियर/एक्टविस्ट हमसे सम्बद्ध   हुआ हो उसके द्वारा ही Unit इकाई का निर्माण होती है । एकल कोई भी कार्य प्रभावशालि रूप से प्रस्थापित नहीं कर सकता फलस्वरूप उनको जिस स्थान पर रहतें हैं वहाँ पर सर्व प्रथम जनपद स्तर पर , तहसील स्तर पर एवं ब्लॉक स्तर पर इकाई बनानी होती है। किसी भी इकाई तब पूर्ण मानी जाती है जब तक न्यूनतम संख्या चार (4 ) वार्ड स्तर पर , ब्लॉक स्तर पर सात (7)  तहसील स्तर पर ग्यारह (11) हो जनपद स्तर पर ग्यारह (11) न्यूनतम न हो जाए।

इकाई के कार्य - इकाई निर्माण होने के उपरान्त उन्हें मूलभूत रूप से निम्न तथ्य पर कार्य करने होतें हैं -
1. क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी को इसकी सूचना देना।
2. कैम्पेनिंग प्रोग्राम ( फूड एंड हंगर , जेंडर इक्वेलिटी आदि ) किसी एक परियोजना पर असाइंमेंट करना।

3. विडियो / प्रकाशन के जरिये मानवाधिकारों के उपबंधों को जन समुदाय तक पहुंचाना।

4. मानवाधिकारों के उलंघन/हनन के दशा में प्रक्रिया के अंतर्गत तुरंत एक्शन लेना ।

5. शिक्षण संस्थओं में मानवाधिकार पर बनी हमारी विडियो प्रसारित करवाना एवं प्रकाशन वितरित करना।

6. अंतराष्ट्रीय स्तर पर कोई एक असाइन्मेंट निर्धारित करके उस परियोजना पर कार्य करना।

7. क्षेत्र के अन्य संस्थओं में अपनी इकाई के माध्यम से पूरा सहयोग करना।

8. समस्त उपस्कर हर माध्यम से अपने इकाई में संग्रहित करना।

9.  हर इकाई को स्वतः पूर्ण अधिकार होता है कि किसी भी समय मानवाधिकार के संदर्भ में आयोजन , कैम्पेनिंग , प्रोजेक्ट के लिए क्राउड फ़ंडिंग कर सकती है।

10 . प्रत्येक माह के निर्धारित किसी भी तिथि को चयनित करके मानवाधिकार के वर्कशॉप का आयोजन करवाना।

11. अंतराष्ट्रीय स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर  वोलेंटियर्सों के माँग पर  , या कार्यक्रमों में हिस्सा लेने  के लिए आमंत्रित सदस्यों का चयन करना एवं उनके आवेदन को प्रेषित करवाना।

12. अंतराष्ट्रीय स्तर पर , राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर सामाजिक प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना एवं कार्य करना।

* हर इकाई को कैम्पेनिंग / असाइन्मेंट के लिए वित्तीय सहायता एवं उपस्कर प्राप्ति के लिए सम्बद्ध किया जायेगा। जिसके लिए हर इकाई को स्टॉक रजिस्टर , कैशबुक और लेजर बुक रखना होगा।